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Haryana News: हरियाणा में कैसे बनवाए फैमिली आईडी, 8 और 9 अंकों वाली फैमिली आईडी में क्या है अंतर

हरियाणा सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र (Family ID) एक ऐसा दस्तावेज है, जो राज्य के हर परिवार के लिए अनिवार्य है। इस पहचान पत्र के माध्यम से राज्य सरकार नागरिकों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ आसानी से पहुंचाती है।

हरियाणा सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र (Family ID) एक ऐसा दस्तावेज है, जो राज्य के हर परिवार के लिए अनिवार्य है। इस पहचान पत्र के माध्यम से राज्य सरकार नागरिकों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ आसानी से पहुंचाती है। इसके बिना कई सरकारी कार्य रुक सकते हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है।

Family ID क्या है?

यह 8 अंकों की एक यूनिक आईडी होती है, जो हर परिवार के लिए जारी की जाती है।

परिवार में शामिल प्रत्येक सदस्य को एक यूनिक पहचान संख्या (UPN) मिलती है।

यह PPP (Parivar Pehchan Patra) पोर्टल के जरिए जारी किया जाता है।

परिवार की संपूर्ण जानकारी जैसे नाम, पता, आय, परिवार के सदस्यों की संख्या, और उनकी स्थिति इसमें दर्ज होती है।

Family ID बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज:

1. आधार कार्ड – परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड अनिवार्य है।

2. बैंक खाता विवरण – परिवार के मुखिया का बैंक खाता विवरण।

3. मोबाइल नंबर – संपर्क के लिए एक सक्रिय मोबाइल नंबर।

4. पासपोर्ट साइज फोटो – परिवार के मुखिया की एक फोटो।

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5. राशन कार्ड (यदि हो) – यदि आपके पास राशन कार्ड है तो वह भी उपयोगी होगा।

6. पते का प्रमाण पत्र – बिजली का बिल, पानी का बिल, वोटर कार्ड, या ड्राइविंग लाइसेंस।

Family ID कैसे बनवाएं?

1. ऑनलाइन आवेदन करें:

https://meraparivar.haryana.gov.in पोर्टल पर जाएं।

परिवार की जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

आवेदन सबमिट करने के बाद आपको एक पंजीकरण संख्या मिलेगी।

2. अटल सेवा केंद्र / कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से बनवाएं:

अपने निकटतम CSC केंद्र पर जाएं।

सभी आवश्यक दस्तावेज जमा कराएं।

CSC ऑपरेटर आपके लिए फैमिली आईडी जनरेट करेगा।

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3. सरकारी अधिकारी से संपर्क करें:

संबंधित क्षेत्र के पटवारी, तहसीलदार, या ब्लॉक विकास अधिकारी से संपर्क करके भी आवेदन कर सकते हैं।

Family ID के लाभ:

सरकारी योजनाओं और सेवाओं का सीधा लाभ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन, राशन कार्ड जैसी सेवाओं में आसानी।

आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, और निवास प्रमाण पत्र जैसी सुविधाओं में स्वचालित प्रक्रिया।

बेरोजगारी भत्ता और वृद्धावस्था पेंशन जैसी योजनाओं के लिए पात्रता।

निष्कर्ष:

हरियाणा में परिवार पहचान पत्र एक अनिवार्य दस्तावेज है। आप इसे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से या किसी अटल सेवा केंद्र पर जाकर आसानी से बनवा सकते हैं। इसके लिए जरूरी दस्तावेजों को तैयार रखें और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं।

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